मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम 16 दिसंबर से होंगे लागू, 5 दिन में पोर्ट हो जाएगा नंबर

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गैजेट डेस्क. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के नए नियम को लागू करने की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। नए नियम 16 दिसंबर से लागू किए जाएंगे। ट्राई द्वारा इन नियमों को बीते साल दिसंबर में अनाउंस किया गया था। पहले ये नियम 11 नवंबर से लागू होने वाले थे, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते इन्हें टाल दिया गया था। नए नियम से ग्राहकों के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी बेहद आसान हो जाएगी।

Mobile Number Portability new TRAI Norms Come Into Effect on December 16 (2)

नई व्यवस्था में जल्दी होगा काम

ट्राई के एक अधिकारी के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने के बाद कोई व्यक्ति एमएनपी कराता है तो इसकी प्रक्रिया 2 कामकाजी दिनों में पूरी हो जाएगी। वहीं, एक सर्किल से दूसरी सर्किल के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी के आग्रह को 5 दिन में पूरा किया जाएगा। अभी इस प्रक्रिया के पूरे होने में 7 दिन का समय लगता है।

पोर्टिंग आवेदन खारिज करने पर लगेगा 10000 जुर्माना

नए नियमों के मुताबिक, पोर्टिंग का आवेदन गलत कारणों से खारिज करने पर ट्राई मोबाइल ऑपरेटर पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। नए नियमों के तहत ट्राई ने कॉरपोरेट पोर्टिंग को भी आसान किया है। अब सिंगल अथॉराइजेशन लेटर का इस्तेमाल करके एक साथ 100 मोबाइल नंबर पोर्ट कराए जा सकेंगे। पहले यह लिमिट 50 मोबाइल नंबर थी।

Mobile Number Portability new TRAI Norms Come Into Effect on December 16 (2)

टेलिकॉम ऑपरेटर्स को मिलेगा फायदा

टेलिकॉम ऑपरेटर्स को हर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग एजेंसियों को भुगतान करना पड़ता है। ट्राई द्वारा तय की गई नई फीस अब सिर्फ 5.74 रुपए हो गई है, जिसके बाद टेलिकॉम ऑपरेटर्स को हर ट्रांजैक्शन में बचत होगी। टेलिकॉम ऑपरेटर्स को हर नए ग्राहक के लिए अभी 19 रुपए का भुगतान करना पड़ता है।

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MNP Processing Time to Get Reduced to 2 Days as New TRAI Norms Come Into Effect on December 16
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