यूएई (UAE) ने इस्लामिक पर्सनल कानूनों (Islamic personal laws) में कई बदलाव किए हैं, जिसके तहत लिव-इन में रहने और शराब पीने की छूट होगी.
दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने देश के इस्लामिक पर्सनल कानूनों (Islamic personal laws) में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिसमें अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की इजाजत होगी. इसके अलावा नए कानूनों के अनुसार शराब को लेकर प्रतिबंधों में ढिलाई दी गई है और ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है.
Also read : कैप्सूल का ऊपरी हिस्सा किस चीज से बना होता है
नए यूएई की दिशा में बढ़ाया गया कदम
यूएई ने मुस्लिम पर्सनल कानूनों में इस बदलाव से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा दिया है. यूएई ने पर्यटकों, विदेशी कारोबारियों और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पश्चिमी संस्कृति को जगह दी है. यह नए यूएई की दिशा में बढ़ाया गया कदम है. सुधारों का उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना है और दुनिया को यह संदेश देना है कि वैश्विक परिदृश्य में शामिल होने के लिए यूएई अपनी सोच बदल रहा है.
Also read : चीन में मस्जिदों से हटाए जा रहे गुंबद और इस्लामिक प्रतीक, मस्जिद को तोड़कर पब्लिक टॉयलेट में बदला
इजराइल से समझौते के बाद बदलाव
यह फैसला अमेरिकी का पहल पर यूएई और इजरायल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हुए समझौते के बाद आया है. इससे यूएई में इजरायली टूरिस्ट का आना-जाना बढ़ेगा और यूएई में निवेश के रास्ते खुलेंगे. कानूनों में बदलाव के कदम को अमीरात के शासकों के बदलते वक्त के साथ तालमेल कायम करने के प्रयास करने के तौर पर भी देखा जा रहा है.
Also Read : त्वचा के भीतर जासूसी की तैयारी! Chip inside human body
शराब पीने और रखने की छूट
नए कानूनों के अनुसार, 21 साल या उससे ऊपर के किसी शख्स पर शराब पीने, बेचने या रखने के लिए फाइन नहीं लगेगा. यूएई के तटीय शहरों में बीयर बार और क्लबों में शराब व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन पहले लोगों को शराब खरीदने, उसके परिवहन या अपने घरों में रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था. अब उन लोगों को भी शराब पीने की अनुमति होगी, जिन्हें पहले लाइसेंस नहीं मिला था.
Also Read : “व्हाइट टॉर्चर” किसे कहते हैं?
बिना शादी कपल्स को साथ रहने की अनुमति
नए कानूनों में कपल्स को बिना शादी साथ रहने की अनुमति दी गई है, जो यूएई में लंबे समय से एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रहा है. हालांकि विदेशियों के लिवइन में रहने को लेकर प्रशासन थोड़ी ढिलाई बरतता था, लेकिन सजा का खतरा तब भी रहता था. इसके अलावा आत्महत्या का प्रयास भी इस्लामी कानून में निषिद्ध है, यह भी खत्म किया जाएगा.
Also Read : ईरान की नयी मुद्रा तोमन होगी
ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी ने रखा
यूएई सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को बेहतर ढंग से करने के लिए ‘सम्मान अपराधों’ से बचाव के कानूनों में बदलाव किया है, जिसके तहत ऑनर किलिंग को अपराध की श्रेणी ने रखा गया है. पहले कोई शख्स अपनी किसी महिला रिश्तेदार पर हमला करने के बाद सिर्फ इसलिए बच जाता था, अगर वो यह साबित कर दे कि वह महिला घर के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही थी.
Also read : MI CAR Coming Soon कार सेगमेंट में एंट्री
यूएई करने वाला है वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी
ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब संयुक्त अरब अमीरात वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी करने वाला है. इस आयोजन ने न सिर्फ व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि ढाई करोड़ से अधिक लोगों का आना-जाना भी होगा और कोरोना वायरस के कारण हुए नुकसान के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
- Also Read : भारत के मीडिया को नियंत्रित करने वाली शक्तियों का एजेंडा क्या है ?
- इलेक्ट्रिक कारों के बारे में अभी भी बहुत कुछ गलत सोचते हैं लोग, जो बिल्कुल सही नहीं
- एक व्यक्ति ने 99 स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर गूगल मैप को भटकाया, खाली रास्ते पर भारी जाम दिखाया
- जेफ बेजोस फोन हैक: हैकिंग के लिए फेसबुक ने iOS को दोषी ठहराया
Whoah this blog is great i like reading your articles.
Stay up the good paintings! You recognize, many persons are searching around for this info, you can aid them greatly.